निजी अस्पतालों को कोरोना और स्वाइन फ्लू मरीजों की देनी होगी जानकारी

निजी अस्पतालों को कोरोना और स्वाइन फ्लू मरीजों की देनी होगी जानकारी

हरियाणा सरकार ने कोरोना व स्वाइन फ्लू की बीमारियों को 31 मार्च 2026 तक महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत निजी अस्पतालों को दोनों रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी। सभी अस्पतालों को दोनों रोग के लिए पूर्व में तय किए गए दिशा-निर्देशों को लागू करना होगा, ताकि इन बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके।
स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इन विनियमों के तहत सभी अस्पतालों (सरकारी और निजी) में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर स्थापित करने होंगे। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब तक कोरोना के 384 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 115 सक्रिय केस हैं और 269 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं।