पंजाब सरकार ने प्राॅपर्टी टैक्स के फ्लोर रेट्स में 5 फीसदी बढ़ोतरी की

पंजाब सरकार ने प्राॅपर्टी टैक्स के फ्लोर रेट्स में 5 फीसदी बढ़ोतरी की

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के फ्लोर रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। अब भवन मालिकों को 5 प्रतिशत अधिक टैक्स देना होगा। स्थानीय निकाय विभाग ने इस बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। फ्लोर रेट्स नगर निगम, निगम परिषद और नगर पंचायतों के भवन पर लागू होते हैं, जिनमें आवासीय घर, फ्लैट्स, व्यावसायिक व औद्योगिक भवन, सामुदायिक केंद्र, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सोशल क्लब, बस स्टैंड, गोल्फ क्लब आदि शामिल हैं। हाल ही में कलेक्टर रेट्स में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन रेट्स में बढ़ोतरी की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केंद्र ने निर्देश दिया है कि शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की न्यूनतम दरें जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा प्राप्त करने के लिए प्रचलित कलेक्टर रेट्स के अनुरूप होनी चाहिए। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। यही कारण है कि इनमें बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अधिक धन प्राप्त किया जा सके।